RTE Admissionमुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस नियम पर रोक लगा दी है, जिसमें RTE (Right to Education) के तहत 25% आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए स्कूल से बच्चे के घर की दूरी 1 किलोमीटर से कम होनी अनिवार्य थी।
मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस नियम पर रोक लगा दी है, जिसमें RTE (Right to Education) के तहत 25% आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए स्कूल से बच्चे के घर की दूरी 1 किलोमीटर से कम होनी अनिवार्य थी।
मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस नियम पर रोक लगा दी है, जिसमें RTE (Right to Education) के तहत 25% आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए स्कूल से बच्चे के घर की दूरी 1 किलोमीटर से कम होनी अनिवार्य थी।
कोर्ट ने इस नियम को जाचक (कष्टदायक) और बच्चों के अधिकारों के खिलाफ बताया। सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह नियम RTE एक्ट के मकसद के विपरीत है।
इस फैसले से पालकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब वे 1 किमी से ज्यादा दूर के स्कूलों में भी RTE के तहत आवेदन कर सकेंगे। इससे ज्यादा स्कूलों के विकल्प खुले हैं।
हालांकि RTE प्रवेश प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, इसलिए आगे क्या होगा यह देखना बाकी है।
तारीख/संदर्भ: यह खबर हाल की है (2025-2026 के आसपास की घटना लगती है) और RTE 25% कोटा से जुड़ी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए फायदेमंद है।
अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है, तो आप सीधे इस लिंक पर जा सकते हैं: https://mypunecity.in/rte-admission-mumbai-high-court-stays-one-km-distance-rule-relief-to-parents/
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